ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे एप्लाई करें?| Driving License कैसे बनवाएं?
Online Driving License Apply (in Hindi)| DL ऑनलाइन आवेदन,एप्लीकेशन फॉर्म| Apply driving Licence for 2+4 wheeler | ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लाई कैसे करें?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा Driving license बनाने के लिए अब वेबसाइट शुरु कर दी है। जिसके द्वारा घर बैठे ही आप Driving license के लिए एप्लाई कर सकते हैं। हम सभी जानते है कि सरकार ने जनता के हित के लिए कई सारी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया है। जिससे सरकार और आम जनता का समय बरबाद नहीं होता। अब आप किसी भी सरकारी दस्तावेज को बनवाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यता नहीं है। आज हम अपने लेख में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप Driving license के लिए एप्लाई कर सकते हैं। चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे एप्लाई करें आइये जानते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
Driving license एक तरह का सरकारी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आप गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से योग्य है। फिर चाहे वो 2 wheeler हो या 4 wheeler। Motor vehicle act के तहत गाड़ी चलाने के लिए व्यक्तियों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक license दिया जाता है। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो यह कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। DL कई प्रकार के होते हैं। आप अपनी आवश्यकतानुसार इसे बनवा सकते है।
Types of Driving license
- Learning Licence (लर्निंग लाइसेंस)
- Permanent Licence (स्थायी लाइसेंस)
- International Driving Licence (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस)
- Duplicate Driving Licence (ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लिकेट)
- Light Motor Vehicle Licence (हल्के मोटर वाहन)
- Heavy Motor Vehicle Licence (भारी मोटर वाहन)
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लाई कैसे करें?
गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। यह लर्निंग लाइसेंस केवल कुछ ही महीनों के लिए वैद्य होता है। इस बीच आपको गाड़ी चलाने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जिसके बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। यहां पर हम आपको करने के स्टेप्स बताने जा रहे हैं।
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने अब Home Page खुल कर आएगा। जहां पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- राज्य का चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जहां आपको Online-Driving-License-Apply का विकल्प मिलेगा।
- विकल्प पर क्लिक करते ही आपका सामने एक नया पेज खुलेगा।
- यहां पर अब आपको New Driving License के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगें। आपको सिर्फ continue के बटन पर क्लिक करना है।
- यहां पर आपको अपनी जन्म तिथि और लर्निंग लाइसेंस का नं दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक आवेदन फाॅर्म खुलकर आएगा। जहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी।
- अब मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद OK के बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको अपने अनुसार टाइम स्लॅाट को चुनना है। आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए उसी टाइम स्लॅाट पर जाना होगा।
- ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के बाद ही आपका लाइसेंस बन सकेगा।
- इस प्रकार आपको परमानेंट डीएल के लिए एप्लाई करना होगा।
Learning License के लिए online apply कैसे करें?
लर्निंग लाइसेंस के लिए नीचे दिये गए तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक बेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर अपने स्टेट को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- यहां Apply for learner License पर click करें।
- लाइसेंस बनवाने लिए जो गाइडलांइस दी गई हैं उन्हें फॅालो करें।
- इसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा, जहां पर आपको continue पर का विकल्प मिलेगा।
- continue पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॅार्म खुलकर आ जाएगा।
- यहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है।
- अब मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
- अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए LL Test Slot Online पर क्लिक करें।
- यहां पर आप अपने अनुसार टाइम स्लॅाट का चयन करें।
- फॅार्म फिल करने के बाद आपको चुने गए टाइम स्लॅाट पर जाना होगा।
- वहां पर आपको एक टेस्ट देना होगा जिसमे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
- टेस्ट में पास होने के बाद आपको Learning license दे दिया जाएगा।
Driving License बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- हाईस्कूल की मार्कशीट
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- लनिंग लाइसेंस नं
- मोबाइल नं
Eligibility for applying Driving License
- आवेदनकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन करने वाली की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाइसेंस बनवाने के लिए परिवार की रजामंदी होनी चाहिए।
- उम्मीदवार को ट्रैफिक के सभी नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
- गियर वाले वाहन का लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 और बिना गियर वाले वाहन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
Driving License Fees In Uttar Pradesh
Requirements | fees |
Driving test | Rs. 300 |
grant of driving test | Rs. 40 |
Driving license test | Rs. 100 |
Permanent DL fees in UP | Rs. 200 |
Issuance of International Driving License | Rs. 1000 |
Vehicle pass to License | Rs. 500 |
Driving License fee in UP for Renewal | Rs. 200 |
निष्कर्श
आज हमने आपको अपने लेख के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे एप्लाई करें? के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको इससे जुड़ी किसी अन्य जानकारी के बारे में पूछना है तो नीचे दिये गए कमेेंट बॅाक्स पर क्लिक करें। DL से जुड़ी अन्य समस्या के लिए आप नीचे दी गई हेल्पलाइन नं पर भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पोस्ट को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें।
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धन्यवाद,
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