EPFO या PF जिसे कर्मचारी भविष्य निधि भी कहा जाता है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आसान भाषा में कहें तो ये एक रिटायर्मेंट प्लान है। जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मैनेज करता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको बताएँगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है। इसके साथ ही हम नीचे दिए गए बिंदुओं को कवर करेंगे।
1. pf member login
2. pf ka paisa kaise nikale
3. pf kaise check karen
4. pf kyc update
5. pf money withdrawal time
6. pf money withdrawal rules
7. pf ka customer care number
सरकारी कर्मचारियों को कई सुविधाएं उनकी नौकरी के दौरान मिलती है। लेकिन वहीं निजी कंपनियों में काम करने वालों को मिलने वाली सुविधा की बात करें तो उन्हें कुछ खास सुविधाएं नही मिलती है। ऐसे में ईपीएफ उनके लिए बहुत लाभदायक साबित होता है।
क्या है epfo?
EPFO का पूरा नाम Employees provident fund organisation है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी कहा जाता है। इस योजना की शुरुआत 1995 की गई थी। यह एक तरह से निजी कंपनी का अपने कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट फण्ड की तयारी होती है। कंपनी अपने कर्मचारी के मासिक वेतन से कुछ अंश को epfo के तौर पर जमा करती है। इस योजना में कर्मचारियों के फण्ड को सुनोयोजित तौर पर मैनेज किया जाता जिसे सुनिस्चित यह संगठन करती है।
कैसे काम करता है epfo?
इस पेंशन योजना को ईपीएस भी कहा जाता है। यह योजना 1995 में शुरू किया गया था। योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति कि मृत्यु उस कंपनी में कर्मचारी रहते हुए होती है और उसका परिवार या माता पिता उसकी कमाई पर आश्रित हैं तो परिवार/माता पिता को EPS-95 नियम के अनुसार आजीवन पेंशन मिलेगी। पेंशन मिलने के लिए योजना में शर्त है कि व्यक्ति ने किसी कंपनी में अपनी नौकरी के 10 साल पूरे किए हों। इसे अलावा अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए तो उसने 10 साल पूरे न भी किए हों तो इस योजना से आजीवन पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही जब कोई एम्प्लोयी रिटायर होता है तो ईपीएफओ जमा राशि का कुछ हिस्सा उन्हें एक साथ दे दिया जाता है बाकि के बचे हुए हिस्से को मासिक पेंशन की तरह दिया जाता है।
EPFO किनके लिए काम करती है
सरकारी विभाग में नौकरी करने वालों के लिए सरकार पेंशन का इंतेज़ाम करती है। कर्मचारियों के लिए पेंशन फण्ड नेशनल पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम में जमा करवाती है जिसकी देख रेख CDSL यानि Central depository services (India) limited द्वारा की जाती है। वहीं epfo निजी कंपनियों के कर्मचारियों के पेंशन फण्ड की देख रेख करता है। हमारे देश में ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जो निजी कंपनी में काम करते हैं। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती इसलिए इनके लिए pf बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसकी मदद से ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में होने वाली किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत से राहत मिलती है। यह केंद्र सरकार के अधीन है, इसीलिए यह एक विश्वसनीय संगठन है। इसमें लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नही आती है।
EPFO के फायदे
- एम्प्लोयी की रिटायरमेंट के समय epfo में जमा राशि में से कुछ हिस्सा उन्हें उस वक़्त एक साथ दे दिया जाता है। बाकि के बचे हुए हिस्से को मासिक पेंशन की तरह दिया जाता है।
- इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूर्णतः सरकारी है, एवं यह केंद्र सरकार के अधीन है, जिससे यह एक विश्वसनीय संगठन है और इसमें जल्दी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या नही होती है।
- योजना के अनुसार जमा राशि पर कर्मचारी को अधिकतम 12% तक का ब्याज मिलता है।
- योजना के तहत कर्मचारी की जितनी सैलरी होगी उसी आधार पर pf राशि तय होती है।
- epfo से ज़रूरत होने पर आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते है।
- PF निकालने के लिए आप क्लेम की पूरी प्रक्रिया केवल कुछ स्टेप्स में ऑनलाइन कर सकते हैं।
- पैसे निकलवाने के लिए पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, जिससे क्लेम में कई दिक्कते आती थी। पर अब वर्तमान में यह पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है।
- EPF के लिए KYC करना जरुरी होता है, यह केवल एक बार ही करना होता है। इसमें कोई अपडेट करने की आवश्यकता नही रहती है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (epfo) द्वारा एम्प्लोयी के बीमा का लाभ लाभार्थी के असामयिक देहांत होने पर पेंशनधारक या कर्मचारी के वारिस या नॉमिनी को इंस्योरेंस क्लेम दिया जाता है।
- अगर कोई एम्प्लोयी कुछ ही वर्ष के लिए नौकरी करता है, लेकिन वह अपने pf अकाउंट में पैसे जमा करता है, तो उसे 58 साल की उम्र के बाद से ही पेंशन की राशि दी जाती है।
- इस योजना में FD यानि fix deposit से ज्यादा ब्याज दिया जाता है।
- पीएफ खाते से किसी भी विशेष अवसर पर आपको यदि पैसे निकालने हो तो आप इसे काफी आसानी से निकाल सकते है।
- इसके अलावा आप इसमें से किसी प्रकार की एमरजेंसी में 90% तक ऑनलाइन क्लेम फार्म भरकर पैसे निकाल सकते है।
EPFO में ऐसे करें रजिस्टर
ईपीएफओ में सीधे रजिस्टर करने के लिए कोई विकल्प नही दिया गया है, लेकिन किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा है तो वह कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि यानि epfo में अपना नाम रजिस्टर करवा सकती है। इसके बाद संबधित कंपनी अपने कर्मचारियों का फण्ड भविष्य निधि में जमा करवाती है।
EPFO में कैसे और कितना पैसा जमा होता है?
यदि आप जॉब करते हैं तो कंपनी आका EPF खाते में कर्मचारी की राशि जमा करती है। इसे जमा करने के लिए कंपनी कर्मचारी की जितनी भी सैलरी है उस सैलरी से 12% pf में जमा करती है। इन पैसों को कंपनी वाले खुद जमा करवाते है। इसके साथ ही उस 12% में से 8.33% कर्मचारी के पेंशन खाते में चला जाता है। इसके अलावा इस पूरे कटौती में से 3.67% कर्मचारी के EPF में जमा होता है।
EPFO में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज
ईपीएफओ द्वारा जमा किए गए फण्ड पर ब्याज दर में समय-समय पर बदलाव किया जाता है। कर्मचारियों को दिए जाने वाले ब्याज को निर्धारित epfo ही करता है। वर्तमान में फण्ड पर इसकी ब्याज दर 8.5% है। ब्याज राशि हर तीन महीने में कर्मचारी के pf खाते में जमा कर दी जाती है।
EPF के लिए योग्यता की शर्तें
ईपीएफ अकाउंट खोलने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनके मापदंड को पूरा करने पर आप epfo अकाउंट बनवा शक्ति हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को योजना का एक्टिव सदस्य बनना होगा।
किसी कंपनी या संगठन को जिस दिन जॉइन किया गया हो उसी दिन से ही कर्मचारी भविष्य निधि, बीमा लाभ के साथ-साथ पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य होते हैं।
जिस संस्थान या कंपनी में कम से कम 20 लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी को अपने कर्मचारियों को EPF का लाभ देना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ जम्मू और कश्मीर के लोग लेने के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
EPFO के लिए KYC करने की प्रक्रिया
पहली बार ईपीएफओ में आपको जैसे बैंक खाते में KYC के लिए आईडी और एड्रेस प्रूफ देते है उसी प्रकार पीएफ UAN में भी आपका आधार, पैन, बैंक अकाउंट आदि जोड़ना होता है। इसका वेरिफिकेशन एम्प्लायर के द्वारा करवाना होता है। जिसके बाद आप pf खाते में ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। KYC पूरा करने के लिए आपको निचे दिए प्रोसेस को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको www.epfindia.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद पोर्टल पर कई सारे मेन्यु दिखाई देते है।
- इस मेन्यु में Manager के नाम से दिखाई देगा।
- इस Manage में KYC का एक और विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करे।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा।
- KYC पेज पर आने के बाद इसमें आपको अपनी KYC जैसे पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी के साथ अपने आधार कार्ड को भी अपडेट करें।
- यह सब करने के बाद आपका पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड को वेरीफाई करने में करीब 60 दिन लग सकता है।
KYC अपडेट करने की प्रक्रिया
EPFO में अगर कोई लॉग इन करता है तो उस समय व्यक्ति की KYC पूरी होनी चाहिए और दूसरा उसमें अपना UAN नंबर एक्टिव करना होता है। अभी हाल ही में EPFO ने epf kyc update online process में कुछ बदलाव किए हैं। ऐसे में आपको पीएफ खाता के ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए UAN KYC उपडेट करना होगा। इसके बाद आप ऑनलाइन सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं साथ ही घर बैठे pf का पैसा भी निकाल सकते हैं।
अभी तक UAN KYC उपडटे करने के लिए यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कर मैनेज सेक्शन में KYC पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है।
अब आपको EPF सब्सक्राइबर्स को पहले अपने यूएन से आधार लिंक करना होगा।
इसके बाद आपको KYC के लिए बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा जिसे भरना होगा।
अब इसको आसान भाषा में कहें तो सबसे पहले आपको UAN से आधार को जोड़ना होगा उसके बाद ही आप UAN का KYC प्रोसेस कम्प्लीट कर सकते है।
EPFO के यह बदलाव इसलिए किए गए जिससे आप पहले अपना UAN को आधार से जोड़ लें, फिर उसके बाद KYC उपडेट करें। आपको पहले आधार को ऐड करने का ऑप्शन दे दिया गया है। इस तरह आपके pf account में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और KYC पहले के तरह की जाएगी।
epfo login करने के प्रक्रिया
EPF login करने से पहले इस बात की जानकारी लेना जरुरी है कि क्या आपके EPF का UAN एक्टिव हुआ है। अगर UAN एक्टिव नही है तो पहले ईपीएफ का यूएन को जरुर एक्टिव कर लें। उसके बाद लॉग इन करने के लिए नीचे दिए प्रोसेस को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको www.epfindia.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर जाने के बाद स्क्रीन पर login करना होगा।
- epfo login करने के लिए आपका UAN नंबर और पासवर्ड पूछा जाएगा।
- इसके बाद आप यूएन और पासवर्ड डालना होगा।
- इसके बाद दिए हुए कैप्चा कोड डाल कर Sign in के आप्शन पर क्लिक कर दें।
- लॉग इन करने पर आपको डैशबोर्ड दिखेगा।
- अगर आप epfo login पहली बार कर रहे हैं तो इसमें KYC भी पूरी करनी होगी।
EPFO पासबुक लॉग इन करने की प्रक्रिया
EPF login करने पर पासबुक का आप्शन दिखाई देता है। पासबुक में लॉग इन करने के लिए इस तरह से कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे
- सबसे पहले आपको पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर जाने के बाद स्क्रीन पर ही login करने का ऑप्शन आएगा।
- log in करने के लिए आप UAN नंबर और पासवर्ड भरें।
- इसके बाद कैप्चा डाल के Sign in के आप्शन पर क्लिक कर लॉग इन करें।
- लॉग इन करने पर आप खाते में उपलब्ध बैलेंस और अपने क्लेम का स्टेटस देख पाएंगे।
EPFO में क्लेम सबमिट करने की प्रक्रिया
PF account में अगर पहले से राशि जमा है तो उसे आप आसानी से अपने बैंक से निकाल सकते हैं। अगर आपके pf account की KYC अपडेट हो चुकी है तो आप आराम से इस प्रोसेस से अपने pf में जमा पैसों को निकाल सकते हैं।
- इसके लिए आपको सबसे पहले पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in में लॉग इन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जायेंगे।
- इसके बाद आपको Online services का ऑप्शन मिलेगा।
- ऑनलाइन सेविसेस पर क्लिक करने के बाद Claim Form 31, 19, 10C, 10D के ऑप्शन दिखेंगे।
- Form 31, 19, 10C, 10D आप्शन को ओपन करें। इसमें आपको आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी।
- उर्स पेज पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को डालना होगा।
- बैंक अकाउंट डालने के बाद Verify करने के लिए कोड आएगा उसे भर दें।
- आपका अकाउंट Verify करते ही Proceed for online claim बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद इसमें आपको निजी जानकारी दिखाई देगी।
- आपको इसमें क्लेम की जानकारी भरनी होगी जैसे Claim category, सर्विस, अमाउंट।
- फिर अपने बैंक की पासबुक या चेक बुक की फोटो उपलोड करें।
- यह सब जानकारी भरने के बाद क्लेम को सबमिट कर दें।
- EPFO Claim करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी।
- फ़ोन पर आए हुए OTP को सबमिट करते ही आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा।
EPFO में मेडिकल इमरजेंसी पर पैसा निकलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
पहले मेडिकल इमरजेंसी होने पर आप अपने epfo से पैसे निकल सकते थे लेकिन उसके लिए उनको मेडिकल बिल दिखाना आवश्यक था लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए इस नई व्यवस्था को लागू कर दी गई है क्योंकि इस समय कभी भी पैसों की जरूरत हो सकती है। पहले भी मेडिकल इमरजेंसी में कर्मचारी मेडिकल क्लेम से पैसा निकाला सकता था लेकिन उसके लिए उन्हें मेडिकल बिल जमा करना होता था। अब जो नए नियम लाए गए हैं उसके अनुसार मेडिकल बिल जमा नहीं करना है और आपका पैसा 1 घंटे में आपके बैंक खाते में आ जाएगा।
EPFO क्लेम कितना और कबतक निकाल सकते है ?
आप अपने बैंक खाते से अपने pf से एक समय में सारा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आपके PF account में जितनी भी राशि है उस पैसे का लगभग 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। इस राशि को क्लेम सबमिट करने के बाद आपके खाते में आने में तक़रीबन 6 से 7 दिन लग जाते है। इसके बाद आपके अकाउंट में आपके pf के पैसे आसानी से आ जाएंगे।
EPFO में कम समय में ऐसे निकालें पैसे
आमतौर पर किसी को अपने pf account से पैसे निकलने में एक हफ्ते का समय लग जाता हैं ऐसे में अगर कभी किसी व्यक्ति को तुरंत पैसों कि ज़रूरत हो तो वह इस प्रकार से epfo से जमा राशि निकलवा सकता है।
- सबसे पहले आपको epfo कि आधिकरिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगिन करना होगा।
- आपको वेबसाइट पर होम पेज दिखाई देगा।
- होम पेज पर दाहिनी तरफ कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम का ऑप्शन दिखेगा।
- ऑनलाइन एडवांस क्लेम के ऑप्शन को आप क्लिक करें।
- इसके बाद आप ऑनलाइन सर्विस पर जाएं।
- फिर क्लेम Form -31, 19, 10C और 10D को ध्यान से भरें।
- फॉर्म भरने के बाद अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंको को भर कर वेरिफाई करें।
- वेरिफाई करने के बाद proceed for online claim पर क्लिक करें।
- क्लेम पर क्लिक करने के बाद pf एडवांस को चुने।
- pf एडवांस चुनने पर आपसे पैसे निकालने का कारण पूछा जाएगा।
- आप अपना कारण भरकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- जितनी राशि आपको चाहिए उसे भरें और चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड कर दें।
- इसके बाद आपको अपना पूरा पता भरना होगा।
- Get aadhar ओटीपी पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
- उस ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- सबमिट करते ही आपका क्लेम फाइल हो जाएगा।
- efpo claim होने के लगभग 1 घंटे में आपका पीएफ का पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
EPF को ऑनलाइन ट्रांसफर करें
PF अकाउंट से आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
- सबसे पहले आप अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग कर epfo सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर आपको मेन मेनू में ‘Online Services’ पर क्लिक करना होगा।
- ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट करने के लिए “Transfer Request” के विकल्प चुनें।
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर नया डैशबोर्ड दिखेगा।
- इसमें आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी दी होगी।
- इसके बाद आप जन्मतिथि, EPF और उसमें शामिल होने की तिथि आदि सूचनाओं को वेरिफाई करें।
- जानकारियां वेरिफाय करने के बाद पोर्टल पर जाएं।
- पिछले या वर्तमान कंपनी के को चुनें और फिर पिछले कंपनी को सारी जानकारी प्रदान करें, जिसके माध्यम से आप क्लेम करना चाहते हैं।
- जानकारी दर्ज करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा।
- आए हुए OTP को दर्ज करने पर अपनी पहचान को आइडेंटीफाय करना होगा।
- उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया जाएगा।
- सबमिट करने पर एक ऑनलाइन भरा हुआ फॉर्म जेनरेट होगा।
- फॉर्म पर signature करके अपने वर्तमान या पिछले कंपनी को भेज दें।
- आपके सब्मिशन के बाद कंपनी को भी epfo ट्रांसफर रिक्वेस्ट का ऑनलाइन नोटिफिकेशन भेजा जाएगा।
- आपके कंपनी द्वारा आपके रोज़गार विवरणों को वेरिफाई करके EPFO के क्लेम को डिजिटली फॉरवर्ड करने के बाद ही epfo office आपके क्लेम को प्रोसेस कर देगा।
- रिक्वेस्ट को सबमिट करने के बाद आप ‘Online Services’ मेनू से Track Claim Status को देख पाएंगे।
EPF से जुडी किसी प्रकार की शिकायत को दर्ज करें
EPFO के पास अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक सिस्टम भी तैयार किया गया है यहां सदस्य अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
• उपभोगता gov.in पर Register Grievance के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
• अपनी शिकायत दर्ज़ कराने के साथ ही अपने अकाउंट से संबंधित सभी सही जानकारी भरनी होगी।
• epfo की शिकायत से संबंधित फाइलें साइट पर अपलोड की जा सकती हैं।
• उपभोगता View Status पर क्लिक करके भी शिकायत के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
EPFO हेल्पलाइन नंबर
ईपीएफ से संबंधित किसी भी तरह के सवाल या समस्या के लिए EPF Customer Care से संपर्क कर सकते हैं। ईपीएफ कस्टमर केयर से आप निम्न प्रकार से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
Help Center- 1800118005 (टोल फ्री)
Head office
भविष्य निधि भवन,
14, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066
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