Parivarik Labh Yojna: प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतनी कठिनाइयों के बीच यदि परिवार के मुखिया जो कि कमाता है उसकी मृत्यु हो जाए तो परिवार पर आर्थिक संकट बहुत बुरी तरीके से टूट पड़ता है। इसी संकट से बाहर निकालने के लिए यूपी सरकार ने एक योजना प्रारंभ की जिसका नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
इस योजना के तहत जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनका मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे परिवार को सरकार द्वारा ₹30000 की धनराशि या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि-
- उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
- इसमें किस तरीके से आवेदन किया जा सकता है?
- आवेदन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है?
- इस योजना का क्या उद्देश्य है?
- कौन से दस्तावेज आवेदन करने के लिए जरूरी हैं?
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन की स्थिति को कैसे देख सकते हैं?
Parivarik Labh Yojana क्या है?
इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। पहले इस योजना के तहत ₹20000 की धनराशि मुआवजे के तौर पर दी जाती थी, लेकिन उसके बाद 2013 में इसे बढ़ाकर ₹30000 कर दिया गया। जो भी गरीब परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा।
लाभ प्राप्त करने के लिए और आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता तय की गई है, जैसे कि लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है ।आगे इस लेख में हम आपको इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी अवगत कराएंगे।
आवेदन करने के लिए मापदंड
यदि आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है यानी कि कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वह व्यक्ति 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालों में जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनकी परिवार की वार्षिक आय ₹56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनकी वार्षिक आय ₹46000 से अधिक नहीं होनी चाहिए । आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो मतलब कि वह बीपीएल श्रेणी के हो।
पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है?
आइए अब हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य से अवगत कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि परिवार में जो मुखिया होता है उसी की कमाई से परिवार का जीवन यापन होता है यानी कि वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परिवार का पालन पोषण आर्थिक रूप से कर रहा होता है। जीवन यापन करने के लिए आर्थिक व्यवस्था बने रहना बहुत ही अनिवार्य होता है अन्यथा आजकल के समय में दो समय की रोटी प्राप्त होना भी मुश्किल हो जाता है।
ऐसे में यदि घर के मुखिया की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके परिवार की आजीविका पर संकट आ जाता है। परिवार को कई तरह की परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । इसी मुसीबत को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आरंभ किया था इस योजना के तहत मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार को ₹30000 का मुआवजा दिया जाता है जिससे कि उसकी आजीविका पर बहुत परेशानियां ना हावी हो और वह अपना जीवन यापन इस धनराशि को प्राप्त करके आराम से और अच्छे से कर सके तथा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें।
आवेदन करने की प्रक्रिया
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से वर्णित है-
- सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि भरना होगा।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगा ।
Parivarik Labh Yojana के लिए दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन की स्थिति को कैसे देख सकते हैं?
जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते है वो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते है-
- सबसे पहले व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के मुख्य बिंदु और लाभ
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के मुख्य बिंदु और लाभ निम्नलिखित रुप से वर्णित है-
- इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ₹30000 का मुआवजा दिया जाता है
- यह मुआवजा तभी मिलता है जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो तथा उस मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए
- इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को लाभ प्राप्त होता है
- ₹30000 की धनराशि व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जाती है जिसने आवेदन किया है इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है
- यह धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक अकाउंट में 45 दिन के अंदर आ जाती है
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निष्कर्ष- आज इस लेख के माध्यम से हमने जाना राष्ट्रीय Parivarik Labh Yojana या उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना क्या है, कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, Apply करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी-क्राइटेरिया होता है तथा इस योजना का क्या उद्देश्य है। इसके अलावा हमने यह भी समझा कि Parivarik Labh योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है तथा कौन से दस्तावेज आवेदन करने के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही हमने यह भी जाना कि आवेदन की स्थिति को कैसे चेक किया जाता है। कुल मिलाकर इस लेख के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया और उनके बारे में अच्छे से समझा। आशा करते हैं या लेख आपको पसंद आया होगा।